उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाए, तब ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा परिवार को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि परिवार की आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो सके। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को कमाऊ व्यक्ति के जीवित ना रहने पर आजीविका चलाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।